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पात्रताधारी इच्छुक जोड़ोें को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष 5 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार की प्रथम 02 कन्याओं का विवाह कराया जाता है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह योग्य कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों को अविवाहित तथा कन्या को छत्तीसगढ़ (यथासंभव दुर्ग जिले का) का मूल निवासी होना चाहिए। वर-वधू की उम्र का सत्यापन शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ उम्र का निर्धारण संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदत्त राशन कार्ड की छायाप्रति, वर-वधू की पासपोर्ट साईज की फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा वर-वधू के अविवाहित होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए गए जोड़ों का विवाह शासन द्वारा निर्धारित तिथियों, स्थलो पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से किया जावेगा। इस योजना व तहत वर-वधू का विवाह शासकीय व्यय प्रावधानों के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थलों पर कराते हुए उन्हें उपहार स्वरूप विभिन्न जीवनोपयोगी सामग्रियां प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत नवीन निर्देशों के अनुरूप वधू को 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जायेेगी। वधू का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है ताकि उपहार राशि सीधे संबंधित के बैंक खाते में प्रेषित की जा सके। योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन माह जून 2023 के अंतिम सप्ताह में उपयुक्त तिथियों एवं स्थलों पर किया जाना संभावित है। अनिवार्य परिस्थितियों अथवा जोड़ों के परिजनों की सुविधा अनुसार इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यथासमय प्रदान की जायेगी। पात्रताधारी इच्छुक जोड़ों को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष दिनांक 05 जून 2023 तक विधिवत रूप से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
