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March 17, 2026
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लर्निंग लायसेंस हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापित, संचालकों को दी गई योजना की जानकारी

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दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला मुख्यालय में लर्निंग लायसेंस बनाने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। परिवहन सुविधा केन्द्र में शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्धता और साथ ही आम जनता को परिवहन से संबंधित सेवाएं आसानी से घर के निकट उपलब्ध कराई जा रही है। दुर्ग संभाग स्तरीय यथा दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद एवं बेमेतरा में संचालित परिवहन सुविधा केन्द्र के संचालकों की कार्यों की समीक्षा बैठक विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई।
   उक्त समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग एस.एल. लकड़ा, परिवहन मुख्यालय नया रायपुर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला, परिवहन निरीक्षक श्री ष्णु प्रसाद ठाकुर एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी सुभाष बंजारे की उपस्थिति में संचालकों को योजना की जानकारी दी गई।  
   बैठक में परिवहन सुविधा केन्द्र के संचालकों के साथ योजना से संबंधित बिन्दुओं पर परिचर्चा किया गया। श्री प्रतीक शुक्ला द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया कि राज्य शासन परिवहन सुविधा केन्द्र के संचालन हेतु जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपन्न किया जाना है। जिस व्यक्ति/स्थान हेतु अनुमति दिया गया है, उन्हीं व्यक्ति/स्थान पर सुविधा केन्द्र संचालित किया जाना अनिवार्य है। परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा सम्पादित किए जाने वाली कार्यों हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क लिया जाए। परिवहन सुविधा केन्द्र में स्थापित सीसीटीवी उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, साथ ही इसका रिकार्ड निर्धारित 06 माह तक किया जाना आवश्यक है। लर्निंग लायसेंस हेतु निर्धारित उम्र हेतु मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं विकलांग की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से पोर्टल में अपलोड किया जाना है। परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमिताएं नहीं किया जाना है, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


 परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा दुर्ग जिले के अंतर्गत वाहनों की जांच प्रारंभ
   दुर्ग जिले अंतर्गत संचालित स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु संचालित आटो, वेन आदि की परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से जांच प्रारंभ किया गया। जिसमें क्षमता से अधिक व असुरक्षित बच्चों को बिठाने व अवैधानिक रूप से संचालित 21 ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक, वैन पर चालानी कार्यवाही करते हुए 82 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल की गई है। 05 ऑटो बिना परमिट फिटनेस व बीमा के चलाते  हुए पाये जाने पर उसकी जप्ती कार्यवाही की गई है। इसी अनुक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई के स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करते पाये की शिकायत पर 5 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल करते हुए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। अन्य स्कूल प्रबंधकों को भी ऑटो रिक्शा व अन्य प्रायवेट वाहनों स्कूली बच्चों के परिवहन नहीं किये जाने हेतु हिदायत दी गई है। आगामी दिनों में भी सतत् रूप से बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन आदि से बिना परमिट, फिटनेश व बीमा के चलने वाले ऑटो रिक्शा, स्कूली वेन एवं स्कूल बसों पर आदि पर कार्यवाही किया जाएगा।
  उक्त जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस.एल. लकड़ा परिवहन निरीक्षक विष्णु प्रसाद ठाकुर, विकास शर्मा, परिवहन उप निरीक्षक श्रीमती प्रभा तिवारी एवं यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।

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