CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
फटाका व्यवसायी को लॉटरी के माध्यम से आबंटन,20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा:
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम सीमा क्षेत्र में दीपावली एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर अस्थाई दुकानों से फटाका विकय किया जाता है। दीपावली के फटाका विक्रय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पालन हेतु आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर फटाका विक्रय के लिए नियम शर्ते बनाई गई है।बता दे कि चयनित स्थल गवर्मेंट स्कूल के पीछे मैदान पर अस्थायी फटाका दुकान लगाया जावेगा।उक्त कार्य हेतु दिनांक 20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा।
जिसके लिए नगर निगम द्वारा नियम शर्ते लागू रहेगी।नगर निगम द्वारा चयनित स्थान पर फटाका विकय किया जावेगा। अन्य स्थानों पर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित शुल्क 3000/-रू० नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है।अस्थाई फटका दुकान लगाने इछुक व्यक्ति आवेदक निगम के बाजार विभाग में आवेदन जमा कर रसीद कटवाना होगा। जिसमें अस्थायी लाइसेंस, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर इत्यादि जमा करना होगा।
इसके अलावा समय सीमा में प्राप्त लॉटरी पद्धति से स्थल आबंटन किया जावेगा।आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर समय 02 बजे तक आमंत्रित है एवं उसी दिन शाम 04 बजे आवेदको की उपस्थिति में लॉटरी निकाली जावेगी । आवेदक द्वारा स्वयं बाजार विभाग में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं।दुकानदारो को लाइट की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।प्रतिबंधित फटाकों का विकय निषेध रहेगा।सभी फटका दुकानदारों को दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। साथ ही दुकान का निर्माण स्वयं करना होगा। दुकान की साइज 10 X 15 वर्गफीट रहेगी।और अस्थायी लाइसेंसी का आवेदन स्वीकार होगा। लाइसेंस को दुकान के सामने टांगकर रखना होगा।दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पर्यावरण एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करेगी। दुकान पर कपडा, लकडी आदि वर्जित रहेगा, दुकान टीन से बनाना होगा,प्रत्येक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी 02 फीट की होगी।
फायर सेफ्टी यथा हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था स्वयं करना अनिवार्य होगा।किसी भी घटना के लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा।फटाका व्यवसायी को लॉटरी में आबंटन के अतिरिक्त दुकान आवेदन में उल्लेख करने एवं रसीद के आधार पर अगले कम का दुकान दिया जावेगा।जन संपर्क विभाग/राजू बक्शी
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.