November 22, 2024
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उरला आई एच एस डी पी आवास का प्रीमियम किश्त जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों का होगा आबंटन निरस्त:

दावा आपत्ति 15 दिन  के भीतर अपना दावा/आपत्ति निगम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 03 में कार्यालयीन समय में कर सकते है:
   दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत उरला में निर्मित आई.एच.एस.डी.पी. आवास निरस्त किये जाने की सूचना एवं दावा आपत्ति। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश के परिपालन में प्रभारी राजस्व अधिकारी मनीष कुमार द्वारा जानकारी के मुताबिक उरला में निर्मित आई.एच.एस.डी.पी. आवास उक्त आवास आबंटन धारी जिसको बार बार सूचना दिये जाने के पश्चात् भी अपने आबंटित आवास का प्रीमियम किश्त राशि आज दिनांक तक जमा नही किया गया।
बता दे कि नगर निगम द्वारा आवास आबंटन नियम के तहत् उक्त आबंटनधारियों का आवास निरस्त किया जाता हैं। उपरोक्तानुसार निरस्त की सूची लगभग 1638 हितग्राहियों के नाम आवास निरस्त की सूची निगम कार्यालय में आई.एच.एस.डी.पी. आवास में अवलोकन हेतु चस्पा किया गया हैं।आवास निरस्त के संबंध में दावा/आपत्ति का समय 15 दिन का समय दिया गया है।आवास संबंध में अपना दावा/आपत्ति निगम कार्यालय का कक्ष क्रमांक 03 में कार्यलीन समय में उपलब्ध रहेगें कार्यालय में 1638 हितग्राहियों की सूचि का अवलोकन कार्यालयीन अवधि में की जा सकती है समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.

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