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March 14, 2026
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31 मार्च से पहले टैक्स जमा करें, अधिभार से बचें – निगम की अपील -घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, शनिवार-रविवार को भी खुलेंगे काउंटर

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दुर्ग । नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह मार्च में राजस्व वसूली को गति देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य निगम कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में टैक्स काउंटर खोल दिए हैं। साथ ही नागरिकों को राहत देने के लिए शनिवार और रविवार को भी काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि करदाता 31 मार्च 2026 से पहले चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर और अन्य कर बिना किसी अतिरिक्त अधिभार या जुर्माने के जमा कर सकते हैं। समय सीमा के बाद कर जमा करने पर नियमानुसार अधिभार लगाया जाएगा।

निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक (ARI) भी वार्डों में घर-घर जाकर करदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

इन करों का करना होगा भुगतान

नगर निगम क्षेत्र के भवन एवं भूमि स्वामियों से अपील की गई है कि वे संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जलकर, भू-भाटक तथा दुकान किराया सहित सभी बकाया कर 31 मार्च 2026 से पहले अनिवार्य रूप से जमा करें। जिन करदाताओं का पूर्व वर्षों का संपत्तिकर बकाया है, वे भी समय सीमा से पहले भुगतान कर अधिभार से बच सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ?

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। करदाता नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से घर बैठे ही अपने करों का भुगतान कर सकते हैं:

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अवकाश के दिन भी खुलेंगे काउंटर ⏰

निगम प्रशासन के अनुसार प्रत्येक शनिवार और रविवार को भी सभी जोन कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपत्तिकर काउंटर खुले रहेंगे, जिससे करदाता अवकाश के दिनों में भी आसानी से कर जमा कर सकेंगे।

कमिश्नर की अपील

नगर निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने शहर के सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने सभी बकाया करों का भुगतान कर दें। इससे उन्हें अतिरिक्त अधिभार से बचने का लाभ मिलेगा और निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि निगम के अधिकृत सहायक राजस्व निरीक्षक वार्डों में घर-घर पहुंचकर कर वसूली कर रहे हैं, जिनके पास भी नागरिक सुरक्षित रूप से कर राशि जमा कर सकते हैं।

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