August 09, 2026
Hindi Hindi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान

    • doing of business

    नियम विरूद्ध वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी हिदायत कहा वाहन के नियमों का पालन करें-नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई
    दुर्ग / शौर्यपथ / जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज 3 जनवरी को राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग में जागरूकता अभियान प्रारंभ की गई । आज प्रथम दिन दो पहिया वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में लोकेश पटले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग ने उपस्थित होकर जनमानस को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान की । जिसमें उन्होंने बताया की सीट बेल्ट यो हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड, शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रूपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाये जाने पर 2000 रूपये और 03 महिने के लिए गाडी जप्त, लिमिट स्पीड से तेज गाडी चलाने पर 5000 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाडी चलाने पर 5000 रूपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10,000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा ।
    जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई कि वह वाहन का चालन नियमों के विरूद्ध न करें अन्यथा वे कानून की परिधि में दण्डनीय अपराध माना जायेगा । लोगों को वाहन चलाने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं होना तथा बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा मोटरयान के नए नियमों की जानकारी जनमानस को दिए जाने के लिए यहां विशेष जागरूकता अभियान हैं। वाहन चालकों को नए संशोधित नियमों की जानकारी तथा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस बीमा हेलमेट नहीं होने पर लगने वाले अर्थदंड के संबंध में जानकारी देने तथा जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत गलत पाए जाने वाले वाहन चालकों से बंद पत्र भरवाया जा रहा है दुर्ग में वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है लोगों में वह अंचल के नियमों की जानकारी नहीं होने से जुर्माना अदा करना पड़ता है नाबालिक वाहन चालन करते हैं और अपने साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के जान को जोखिम में डालते हैं लोगों में वाहन के बीमा करवाए जाने में आर्थिक क्षति तो दिखती है किंतु किसी दुर्घटना होने पर जब ज्ञात होता है कि बीमा नहीं कराए जाने से क्या परेशानी हुई तब बीमा कराने के महत्व को समझते हैं युवा वर्ग के वाहन चालक तीन सवारी वाहन का चलन करते हैं और अपने वाहन को तेज गति से चलाते हैं चलाते हैं मानव जीवन को जोखिम में डालते हैं।
    उक्त जागरूकता कार्यक्रम में यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग का विशेष सहयोग लिया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा उक्त अभियान में पैरालीगल वालिन्टियर्स की भी सेवाएं ली जा रही है जो वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमों से अवगत कराने के साथ ही जो नियमों का उल्लंघन करने वालों को बंधपत्र भी भरवाकर समझाईश देकर नियमों की प्रति जागरूक रहने के लिए व्यक्तिगत तौर पर स्वतः जागरूक रहने हेतु समझा रहे हैं । आगामी दिवस पर चार पहिया वाहनों पर भी इसी प्रकार की जागरूकता अभियान चलाया जाकर उन्हें मोटर यान अधिनियमों की जानकारी दी जावेगी । उक्त जागरूकता अभियान दिनांक 10 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी ।

    Rate this item
    (0 votes)

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision