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दुर्ग / शौर्यपथ / राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवासेवा प्राधिकरण के द्वार 06 जनवरी को दुर्ग जिले के स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ.) के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्वेश्य एन.जी.ओ. को प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पीडित व्यक्ति को विधिक सेवा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना तथा स्वयं सेवा संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाएं जाने में सहायता लिया जाना रहा।
बैठक में श्री राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीाध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि ÓÓ नालसा की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहॅूचाया जाना है योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पीडि़त प्राप्त कर सके इसके लिए एन.जी.ओ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग कर सकता है। दुर्ग में नशा से संबंधित मामले प्राय: देखने में आ रही है लोग नशे के लत में आकर अपराध में सम्मिलित हो जाते है नशे की सामग्री विक्रय करने वाले लाभ की राशि को देखते हुए उन्हेें जीवन के अंधकार में भेज रहे है । एन.जी.ओ. ÓÓ नशा मुक्ति ÓÓ से संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान चिन्हांकित स्थानों पर चलाकर कई युवाओं को नशे के जुडने से रोक सकता है ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करे जिसमें नशे का कारोबार व्यापक रूप से फैल रहा है ऐसे स्थानों की जानकारी इस प्राधिकरण को प्राप्त होने पर उनके विरूद्व पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही की जायेगी ।
बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष ने कहा कि ÓÓसड़क में घुम रहे मानसिक रोगी को उचित चिकित्सा एवं विधिक सहायता पहॅूचाये जाने के संबंध में नालसा की योजना मे प्रावधान दिये गये है। सडक में घुम रहे ऐसे मानसिक रोगी की जानकारी पुलिस प्रशासन को एवं इस प्राधिकरण को दिये जाने पर चिन्हाकिंत मानसिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी। वृद्धजनों की पारिवारिक समस्या ध् चिकित्सा समस्या एवं अन्य विधिक समस्यों को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए हल किये जाने का प्रयास किया जावेगी तथा वृद्वजनों को नि:शुल्क अधिवक्ता उनके प्रकरणों में उपलब्ध कराई जावेगी। श्री श्रीवास्तव ने विशेष रूप से मुख बधिर संस्था के संचालक से छत्तीसगढ राÓय विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा मुख बधिर व्यक्ति के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत् कानून के विषयों पर अन्य जिले के द्वारा बहुत से विडियो तैयार कर अपलोड किये गये है जिनके माध्मय से मुख बधिर व्यक्ति कानून की जानकारी उन्ही की भाषा में समझ सकते है वे इन विडियों के माध्मय से अपने अधिकारों को जान सकते है। इन विडियों का मुख बधिर व्यक्तियों पर अधिक से अधिक संख्या में प्रचार -प्रसार किये जाने पर जोर दिया गया।
श्री राजेश श्रीवास्तव के द्वारा अपने व्यक्तव में कहा कि ÓÓ कोविड -19 की अवधि में ÓÓ घरेलू हिंसा ÓÓसे संबंधित मामले बढे है इसके लिए एन.जी.ओ. विशेष अभियान चला कर जागरूकता का कार्य कर सकता है। घरेलू हिंसा पारिवारिक रिश्तों से बंधा होता है जिन्हें सुलह के माध्यम से सुलझाया भी जा सकता है तथा घरेलू हिंसा करने वाले पारिवारिक सदस्य को कानून की जानकारी दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा की घटनाएं को रोकने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है गा्रमीण परिवेश में घरेलू हिंसा कानून की जानकारी दिया जाना चाहिए।
आज आयोजित बैठक में स्वै'िछक संस्था प्रयास, स्नेह सम्पदा, बाईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति, त्रिविधा विकास समिति , तुलसी लोक विकास, रेडक्रॉस सोसायटी , आस्था, कल्याणी सोशल वेलफेयर के प्रमुखों के द्वारा भाग लिया गया।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
