वंचित और हाशिये पर रह रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आठ नवम्बर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया था। इस ऐतिहासिक कानून के परिणामस्वरूप उसी वर्ष पांच दिसम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, तब से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है।
नई दिल्ली / एजेंसी /आज देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों विशेषकर हाशिये पर रह रहे समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। एक समान समाज के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए तंत्र को बढ़ावा देने तथा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।