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नई दिल्ली / एजेंसी / केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनका जवाब देने के लिए तीन वीडियो जारी किए हैं. इन वीडियो में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस टीके से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं. गुलेरिया ने बताया कि देश में कभी भी कोरोना वैक्सीन को अंतिम मंजूरी मिल सकती है और जैसे ही वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी, भारत सरकार चरणबद्ध सघन टीकाकरण अभियान चलाएगी. एक सवाल के जवाब में डॉ. गुलेरिया ने कहा कि शुरुआत में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने रिस्क फैक्टर के हिसाब से टीकाकरण की प्राथमिकताएं तय की हैं. उन्होंने कहा कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्र और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे.
एम्स निदेशक ने बताया कि टीका पाने वाले दूसरे ग्रुप में 50 साल से ऊपर उम्र के लोग होंगे. इनके साथ ही 50 साल से नीचे की उम्र के वैसे लोग भी इस ग्रुप में शामिल होंगे जिनमें इस महामारी के लक्षण रहे हों. उन्होंने कहा कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि यह स्वैच्छिक होगा. हालांकि, डॉ. गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी कि खुद को और अपने परिजनों, रिश्तेदारों और चाहने वालों को सुरक्षित रखने के लिए टीका जरूर लगवाएं.
क्या टीका सुरक्षित होगा क्योंकि यह जल्दबाजी में बहुत ही कम समय में लाया गया है? इसके जवाब में गुलेरिया ने कहा कि देश में किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत तभी दी जाएगी, जब सरकार यह आश्वस्त हो लेगी कि वह लोगों के लिए सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जरूरी और उपयुक्त मानदंड पूरे किए बिना सरकार किसी भी वैक्सीन को इजाजत नहीं देगी.
कहां मिलेगा वैक्सीन के सवाल पर एम्स निदेशक ने कहा कि वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए सूचना दी जाएगी कि उन्हें कब और कहां टीका लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा और लोगों को आसानी होगी.
क्या कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोविड वैक्सीन ले सकता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी. गुलेरिया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को फोटो लगा कोई भी पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, MP/MLA/MLC द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, पेंशन कार्ड, नियोक्ता (केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी) द्वारा जारी पहचान पत्र या वोटर आई कार्ड में से कोई भी एक पहचान पत्र जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि जो पेपर रजिस्ट्रेशन के समय दिया जाएगा, टीकाकरण के समय उसी से मिलान किया जाएगा.
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