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दुर्ग / शौर्यपथ / राज्य शासन के आदेशानुसार दुर्ग जिला कोर्ट व जिला न्यायालय के सभी कामकाज लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुये किया जाना अनिवार्य है। जिसे देखते हुये आज जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम आयुक्त इुद्रजीत बर्मन के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर के अंदर और बाहर बिना मास्क पहने न्यायालय परिसर में घूमने वालों के रोक-टोक कर निगम अमले ने उनसे जुर्माना वसूल किया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल, दरोगा सुरेश भारती, सुपरवाईजर व अन्य उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुये शासन ने लॉकडाउन 5 के अंतर्गत न्यायालय सहित सार्वजनिक जगहों में आवाजाही की स्वीकृति दी है परन्तु उन्होनें कहा है कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं हैं इसलिए नियमों का सख्ती से पालन किया जावे। उन्होनें कहा है कि न्यायालयीन कार्य से आने वाले सभी लोग मास्क पहनेंए सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सेनेटाईजर का भी उपयोग अवश्य करें। जिला मजिस्टे्रेट व आयुक्त के निर्देश पर आज निगम अमले ने न्यायालय परिसर के अंदर जाकर और बाहर क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले अभिलेख गुप्ता, विजय कुमार, पुर्णो फोटो कापी के कर्मचारी, देवधर साहू, संजय साहू,टीकम निर्मलकर जसवंत निषाद, राहुल देवांगन, रामेश्वर अग्रवाल, संजय अग्रवाल,हीरासिंग ठाकुर, सूरजपाल गुप्ता, दुर्गेश बड़वे, निषाद निर्मलकर, विष्णु शर्मा, दादूपाल, आर्दिष, अजय कुमार पटेल, कविता नागरे आदि से 50-50 रु0 जुर्माना लेकर मास्क लगाने की हिदायत दी गई।
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