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दुर्ग। शौर्यपथ । राज्य शासन द्वारा वर्ष 1994 से प्रदेश के सभी रेडियोग्राफर को मात्र 50 रूपये मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। रेडिएशन क्षतिपूर्ति के रूप में 2012 से प्रति सिटी स्कैन रेडियोलाजिस्ट को 80 रूपये तथा रेडियोग्राफर को 40 रूपये देने का प्रस्ताव जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया था, जो े आज तक जारी है। इसे तत्कालीन कलेक्टर ब्रजेश मिश्रा एवं डॉ. अजय दानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जीवनदीप समिति ने अनुमोदित किया था। इस आशय की जानकारी विस्तार से देेतेे हुए डॉ. ए के साहू रेडियोलॉजिस्ट एवं दिनेश्वर साहू रेडयोग्राफर ने बताया कि कि वर्तमान डॉ. जे.पी. मेश्राम पैथालॉजी विशेषज्ञ भी डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव जो वर्तमान में संयुक्त संचालक चिकित्सा सेवांए है, वे भी इसके गवाह है। वैसे भी एक्सरे किरण से ब्लड कैंसर, स्कीन केंसर तथा डीएनए में परिवर्तन की आम शिकायत रही है। इसी कारण न केवल राज्य सरकार बल्कि मध्यप्रदेश सहित केन्द्र सरकार भी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि भत्ते के रूप में प्रदान करती है।
उल्लेखनीय है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉ. ए के साहू एवं रेडियोग्राफर (से.नि.) पर रेडिएशन क्षतिपूर्ति के नाम पर शासन से लाखों रूपये की उगाही का आरोप है जिसकी जांच वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शर्मा कर रहे हैं। यदि वे अपने विभाग के रिकार्ड एवं जीवनदीप समिति की अनुशंसाओं की जांच करे तो स्पष्ट हो जायेगा कि आरोप पूरी तरह दुर्भावना प्रेरित है।
उल्लेखनीय है कि बीपीएल कार्डधारी का नि:शुल्क सिटी स्केन होता है तथा एपीएल या अन्य कोई भी मरीज उससे 50 रूपये रेडिएशन क्षतिपूर्ति के रूप में रेडियोलॉजिस्ट एवं रेडियोग्राफर को मिलता है जिस राशि पर शासन एवं जीवनदीप समिति के निर्णय के अनुरूप भत्ता लेने का अधिकार है। इस निर्णय को बदलने का अधिकार केवल जीवनदीप समिति के वर्तमान अध्यक्ष कलेक्टर प्रशांत मीणा एवं समिति के संयुक्त निर्णय से ही हो सकता है। इस स्थिति में राज्य शासन क्षतिपूर्ति जारी करने हेतु बाध्य होगा।
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