August 05, 2025
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रहवासी क्षेत्र में छत पर लग रहे एयरटेल टॉवर का विरोध , विभाग ने की कार्यवाही

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दुर्ग / शौर्यपथ / भिलाई नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बिना अनुमति लिए टॉवर लगाने वाले कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की गई। भवन अनुज्ञा शाखा और तोडफ़ोड़ दस्ता की टीम ने शानिवार की शाम को जिस स्थान पर टॉवर लगाने को लेकर विरोध के बाद निगम प्रशासन अनुमति को स्थगित कर दिया गया था, वहां पर एयरटेल कंपनी के ठेकेदार द्वारा गुपचुप तरीके से घर की छत पर टॉवर लगाने की मोहल्लेवासियों से सूचना मिलने पर निगम की अमला पहुंचा और टॉवर से संबंधित बैटरी व अन्य सामानों को जप्त करने की कार्यवाही की गई।
भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत टॉवर लगाने की अनुमति को स्थगित करने के बाद भी कार्य करने पर कार्यवाही की गई। भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि शांतिनगर सड़क 5 ए में वर्मा परिवार के घर के प्रथम तल के छत पर भारती एयरटेल कंपनी का मिनी टॉवर लगाया जा रहा था, टॉवर लगाने की जानकारी होने पर मोहल्ले के नागरिकों ने मोबाइल टॉवर से निकलने वाले रेडियशन को सेहत के लिए दुष्प्रभाव बताते हुए टॉवर का विरोध करने पर एयरटेल द्वारा मांगी गई अनुमति को निगम प्रशासन की ओर से स्थगित कर दिया गया था, जिसकी सूचना कंपनी को तामिल की जा चुकी थी। शनिवार की शाम कंपनी के पेटी कांट्रेक्टर द्वारा गुपचुप तरीके से उक्त स्थान पर कर्मचारियों के साथ पहुंचे और टॉवर लगाने का कार्य प्रारंभ करने लगे जिसकी सूचना मोहल्लेवासियों द्वारा निगम प्रशासन को दी गई। जिस पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के आदेशानुसार राजस्व विभाग और तोडफ़ोड़ दस्ता के कर्मचारियों की टीम शांतिनगर पहुंची और अनुमति स्थगित होने के बाद भी जारी कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया और मौके से 8 नग बैटरी, टॉवर से संबंधित उपकरण तथा लोहे की सीढ़ी को जप्ती बनाने की कार्यवाही कर कंपनी के कांट्रेक्टर जय कुमार के समक्ष पंचनामा बनाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान अभियंता सिद्र्धाथ साहू, पुरूषोत्तम सिन्हा, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू और निगम के तोडफ़ोड़ अमले के कर्मचारी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में इसके पूर्व अन्य टेलिकॉम सर्विस कंपनी द्वारा बिना कोई अनुमति केबल बिछाने या गडढा खोदने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही किए थे। गलत ढंग से किए जा रहे कार्याे पर शिकंजा कसने मशीन आदि को जप्त बनाते हुए अर्थदण्ड भी वसूलने की कार्यवाही की गई है।

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