August 08, 2026
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    जशपुरनगर : कांसाबेल की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 18 जनवरी अपरान्ह 03 बजे से 21 जनवरी के प्रातः 09.00 बजे तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश

    • doing of business

    ग्राम पंचायत कांसाबेल में 20 जनवरी 2022 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है शुष्क दिवस घोषित
    जशपुरनगर /शौर्यपथ/

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखण्ड कांसाबेल के ग्राम पंचायत कांसाबेल में 20 जनवरी 2022 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों के आम या उप निर्वाचन 2021-22 को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड कांसाबेल की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस अर्थात् 18 जनवरी 2022 को अपरान्ह 03 बजे से 21 जनवरी 2022 के प्रातः 09.00 बजे तक पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
    “शुष्क दिवस” में प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नही रहेगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण को गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाने एवं उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर अग्रवाल ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।

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