September 24, 2026
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    भूमि का सौदा कर, अन्य व्यक्ति को बिक्री करते हुए किया धोखाधड़ी

    • doing of business

    *प्रार्थिया से उक्त जमीन का सौदा कर नगद 3.50 लाख रुपए लिया, किया अन्य व्यक्ति को बिक्री*

    *प्रार्थिया से लिए रुपए वापस न कर हुआ फरार, मोबाइल भी किया बंद*

    *काफी मशक्कत बाद कलकत्ता से आरोपी को किया गया गिरफ्तार*

    *थाना कुरुद पुलिस की कार्यवाही*

           पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने चिटफंड, आईटी एक्ट, धोखाधड़ी जैसे लंबित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने तथा फरार आरोपियों की पतासाजी व वैधानिक कार्यवाही कर निराकरण करने निर्देशित किया गया। साथ ही राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को लंबित अपराधों की समीक्षा उपरांत फरार आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु दीगर प्रांत जाने की आवश्यकता होने पर टीम गठित करने निर्देश दिए।

             दिनांक 18/02/2021 को शांति नगर कुरूद निवासी प्रार्थिया थाना कुरूद में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई के पटवारी हल्का नंबर 48 शांति नगर कुरूद में उसकी जमीन से लगा हुआ 266 वर्ग फीट भूमि शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी का होने से उसने उक्त जमीन का सौदा कर 3.50 लाख रुपए नगदी  लिया, किंतु उसके नाम से रजिस्ट्री न कराकर उसी जमीन को अन्य व्यक्ति को बिक्री कर धोखाधड़ी किया है। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी पिता शेख सिराजुल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69/21 धारा 420 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

            पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने धोखाधड़ी के उक्त लंबित मामला जिसमें सब्जी विक्रय कर जीवन यापन करने वाली निम्नवर्गीय प्रार्थिया से धोखाधड़ी करने वाले फरार नामजद आरोपी की हरसंभव पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कुरूद को निर्देशित किया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद श्री अभिषेक केसरी के पर्यवेक्षण में विवेचना क्रम में दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया। साथ ही तकनीकी माध्यम से प्राप्त जानकारी का बारीकी से विश्लेषण किया गया। इसी दरमियान आरोपी के कलकत्ता में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर थाना प्रभारी कुरुद श्री आर.एन. सेंगर द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतु रवाना किया गया।

             उक्त टीम के द्वारा कलकत्ता पहुंचकर आरोपी की सतत् पता तलाश करते हुए उसके सकुनत में दबिश दिए। आरोपी शेख मुजफ्फर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी ने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। अपराध स्वीकारोक्ति व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी *शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी पिता शेख सिराजुल उम्र 40 वर्ष साकिन गोगरी थाना चंडीपुर जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय से ट्रांजिस्टर की मांग पर कुरूद लाया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

            संपूर्ण कार्यवाही मैं थाना प्रभारी कुरूद से आर.एन. सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक पी.एन.ध्रुव, प्रधान आरक्षक टिकेश्वर कोरे, आरक्षक राजेश चंद्राकर एवं गोपी चंद्राकर की सराहनीय भूमिका रही।

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