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March 03, 2026
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*अवैध रूप से पशुओं की तस्करी करते 02 आरोपी गिरफ्तार*

  • devendra yadav birth day

*आरोपियों के कब्जे से कुल 47 नग गोवंश पशु बरामद*

*आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*

*थाना मगरलोड़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

           पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आसूचना तंत्र मजबूत करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों एवं निगरानी बदमाशों की जांच, सतत पेट्रोलिंग व गस्त सुदृढ़ करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने निर्देशित किया गया है। साथ ही अवैध रूप से पशुओं एवं वन्य प्राणी व संबंधित वस्तुओं की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

        अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के दिशा निर्देश में शांति एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में सतत पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी दरमियान दिनांक 19/08/2021 को थाना मगरलोड में प्रार्थी लुकेश्वर पटेल ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 18.08.2021 के करीबन 10.30 बजे रात्रि ग्राम मेघा के पास गोवंश कृषी पशु/मवेशियों को दो व्यक्ति अवैध तरीक़े से बिना किसी काग़ज़ात के पैदल-पैदल तस्करी करते हुए कत्लखाने ले जाने की संभावना व्यक्त करते हुए थाना में लिखित शिकायत की।

         उक्त प्राप्त शिकायत के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद श्री अभिषेक केसरी के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी मगरलोड प्रणाली वैद्य ने  प्राप्त सूचना की तस्दीक करने तत्काल अपनी टीम के साथ रवाना हुए। जाँच के दौरान पाया गया कि दो संदेही व्यक्ति 1. चंपू निषाद, 2. राजाराम ध्रुव ने कुल 47 नग पशु जिनमें 31 बछिया-बछड़े, 15 गाय एवं 01 बैल को बिना किसी वैध दस्तावेज के मारते-पीटते,  पैदल पैदल अनुचित तरीके से परिवहन करने का जुर्म घटित करना पाया गया। मौके पर ग्राम मेघा के खेल मैदान से आरोपियों के कब्जे से 47 नग गोवंश पशुओं को विधिवत जप्त कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जप्तशुदा पशुओं को मेघा स्थित पशु चिकित्सक से शारीरिक परीक्षण कराया गया। मामले में थाना मगरलोड़ मे अपराध क्रमांक 214/21 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1860 की धारा 11 के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही किया गया है।

*गिरफ्तार आरोपी का नाम-*
1. चंपू निषाद पिता अघनू निषाद उम्र 60 वर्ष
2. राजाराम ध्रुव पिता मिट्ठू ध्रुव उम्र 57 वर्ष
साकिनान ग्राम परखंदा थाना कुरूद जिला धमतरी

        सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड़ प्रणाली वैद्य, प्रधान आरक्षक खिनेश साहू, आरक्षक हेमेंद्र ध्रुव, गजानन साहू   की मुख्य भूमिका रही।

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