September 25, 2026
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    शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म

    • doing of business

    *आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार*

    *थाना कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

                पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए लंबित मामलों का निराकरण करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये है।

             इसी दरमियान दिनांक 01/09/2021 को प्रार्थिया थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 31/08/2021 के करीबन 12:0 बजे दोपहर उसकी नाबालिग पुत्री घर में किसी को बिना बताए निकली थी, जो वापस नहीं आई। आसपास मोहल्ले, रिश्तेदारों व सहेलियों से पता तलाश करने के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना के दिन रामबाग निवासी पंकज निषाद उसे ले जाते दिखाई दिया है। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी पंकज निषाद के विरुद्ध धारा 363, 366 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

               मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं नामजद आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक श्री अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व आरोपी की त्वरित पता तलाश की जा रही थी।

             इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना अर्जुनी अंतर्गत ग्राम कोलियारी में आरोपी पंकज निषाद ने अपने मामा के घर में अपहृत नाबालिग बालिका को रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने तत्काल टीम गठित कर अपहृता की दस्तयाबी हेतु रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम के द्वारा ग्राम कोलियारी में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि पंकज निषाद ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए *आरोपी पंकज निषाद पिता फागू राम निषाद उम्र 20 वर्ष साकिन रामबाग सदर दक्षिण वार्ड धमतरी जिला धमतरी* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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