September 27, 2026
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    *शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करता रहा दुष्कर्म*

    • doing of business

    *पीड़िता गर्भवती होकर दिया नवजात बच्चे को जन्म, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार*

    ▫️ *भा द वि एवं पोक्सो एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही*

    ▫️ *थाना नगरी पुलिस की कार्यवाही*

               थाना नगरी क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26/08/2021 को उसके लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर अपने साथ ले गया। जिस पर थाना नगरी में गुम इंसान कायम कर गुमशुदा की पता तलाश की जा रही थी। मामले की जांच के दौरान गुमशुदा नाबालिग बालिका होने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके वैद्य संरक्षक की अनुमति के बिना बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर से थाना नगरी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 116/21 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

              पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने लंबित मामलों के निराकरण तथा नाबालिकों की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही गुम नाबालिगों की पतासाजी हेतु दीगर प्रांत जाने की आवश्यकता होने पर विधिवत अनुमति उपरांत पुलिस टीम तैयार कर भेजने निर्देशित किये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री  मयंक रणसिंह के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु विश्वसनीय मुखबिर लगाते हुए तकनीकी साक्ष्य भी संकलित किये गए।

              इसी दौरान संकलित किए गए तकनीकी साक्ष्यों व विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि आपहृता दीगर राज्य राजस्थान के रायला ग्राम में संदेही के साथ है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर विधिवत अनुमति उपरांत थाना प्रभारी नगरी कोमल नेताम द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर दीगर प्रांत राजस्थान रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा ग्राम रायला में जाकर अपहृत एवं अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी की गई। इस दौरान जानकारी हुई कि उसने नवजात शिशु को जन्म दिया है, जो नागपुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उपचाररत है। तदुपरांत पुलिस टीम के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अपहृता को संदेही आरोपी अनीश के कब्जे से बरामद कर वैधानिक कार्यवाही की गई। विवेचना क्रम में पाया गया कि आरोपी अनीश उर्फ अनेश्वर सोनवानी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया और उसके मना करने के बावजूद कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई तथा एक नवजात बच्ची को जन्म दी। विवेचना क्रम में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 जोड़ते हुए *आरोपी अनीश उर्फ अनेश्वर सोनवानी पिता नोहर सिंह सोनवानी साकिन ग्राम कोटाभर्री थाना नगरी जिला धमतरी* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

             उप संपूर्ण कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक अलख राम सिरदार, आरक्षक धरमवीर सिंह राजपूत, शंकर दयाल त्रिपाठी एवं ढ़ाल सिंह ध्रुव का विशेष योगदान रहा।

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