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राजशेखर नायर/ दैनिक शौर्यपथ/धमतरी ब्यूरो
*तेंदुए की खाल को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर ले जा रहा था बिक्री करने*
*रास्ते में घेराबंदी कर नगरी पुलिस ने धर दबोचा*
*आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*
पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानु द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में लगाम लगाने, आसूचना तंत्र मजबूत करने, सतत पेट्रोलिंग व गस्त सुदृढ़ करने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने संदिग्ध व्यक्तियों एवं निगरानी बदमाशों की जांच कर उन पर सतत निगाह रखने तथा सरप्राइस चेकिंग करने निर्देशित किया गया। इसके अलावा वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की खरीदी बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने सतत पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया है जिसका बेहतर परिणाम भी नजर आ रहा है।
इसी दरमियान दिनांक 28/11/2020 को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है तथा मोटरसाइकिल से कोटाभर्री मार्ग की ओर जा रहा है। उक्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री नीतिश ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नगरी विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिर सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने रवाना किया गया।
उक्त टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान कोटाभर्री जाने के मार्ग पर घेराबंदी करते हुए संदिग्ध हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को आते देखकर उसे रोका गया तथा नाम-पता पूछ कर उसकी विधिवत तलाशी ली गई। उसने अपना नाम कुंभ लाल नेताम साकिन ग्राम रतावा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके मोटरसाइकिल की डिग्गी अंदर सफेद रंग की बोरी में वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर मौके में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी कुंभ लाल नेताम के द्वारा परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो हौंडा स्प्लेंडर प्रो क्रमांक सीजी 04 के 5182 को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना नगरी में अपराध क्रमांक 99/20 धारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39(ख), 51, 52 व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी कुंभ लाल नेताम को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
*गिरफ्तार आरोपी का नाम*- कुंभ लाल नेताम पिता रतिराम नेताम उम्र 40 वर्ष साकिन रतावा थाना सिहावा जिला धमतरी
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी नगरी विनय कुमार पम्मार, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण साहू, आरक्षक आनंद कटकवार, रितेश कश्यप, महादेव पटेल, चंद्र कुमार भारती, धरमवीर राजपूत एवं हेमलाल ध्रुव का सराहनीय योगदान रहा।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
