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*धमतरी थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही*
08 जुलाई को प्रार्थिया थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन व पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि महासमुंद के थाना बागबाहरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोपली निवासी दुर्गेश सोनवानी ने अपहृत नाबालिग बालिका को अपने घर में रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने तत्काल उप निरीक्षक एस.आर. नायक के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया। गुप्त पुलिस टीम के द्वारा संदेही दुर्गेश सोनवानी के घर में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि दुर्गेश सोनवानी ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर अपने घर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए *आरोपी दुर्गेश सोनवानी पिता देवसिंग सोनवानी उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम खोपली थाना बागबाहरा जिला महासमुंद* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
इस प्रकार अपहृत नाबालिग बालिका को दीगर जिला महासमुंद से आरोपी के कब्जे से बरामद करने में उपनिरीक्षक एस.आर. नायक, प्रधान आरक्षक सुरेश नंद एवं महिला आरक्षक जागृति शर्मा शामिल रहे।
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