Google Analytics —— Meta Pixel
June 05, 2026
Hindi Hindi

IIT की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में IAS अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज

  • rounak group

रांची/शौर्यपथ  /झारखंड के खूंटी जिले में इंटर्नशिप पर आयी हिमाचल प्रदेश  की रहने वाली आईआईटी की एक छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़छाड़  करने के आरोप में जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया. अहमद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं . पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.
खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश के आईआईटी से यहां इंटर्नशिप के लिए आई छात्रा के साथ दो जुलाई को अपने आवास पर जोर-जबर्दस्ती करने और अभद्र आचरण करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात एसडीएम और भारतीय प्राशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सोमवार की रात हिरासत में ले लिया गया है.'
 कुमार ने बताया कि आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उसने शनिवार दो जुलाई को अपने आवास पर पीड़िता का चुंबन लिया और फिर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में यहां आये आईआईटी की छात्र-छात्राओं को एसडीएम रियाज अहमद ने अपने आधिकारिक आवास पर एक जुलाई को पार्टी में बुलाया था. पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वह अपने अन्य साथियों के साथ दो जुलाई की सुबह एसडीएम आवास से निकलने वाली थी तभी अकेले होने का फायदा उठाकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से बदतमीजी की.

छात्रा ने घटना की सूचना स्थानीय महिला थाना में दी. इसके बाद सोमवार शाम को पीड़िता के बयान पर एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी और देर रात्रि ही रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता समेत आईआईटी की आठ छात्राएं कई अन्य छात्रों के साथ इन दिनों खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आई हुई हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम एसडीओ आवास में इन प्रशिक्षुओं के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद यह घटना हुई.

इन धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज
एसडीएम रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. कुमार ने बताया कि पूछताछ के लिए सोमवार रात एसडीएम को हिरासत में लिया गया है. वहीं पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराकर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज करा रही है.

Rate this item
(0 votes)

Latest from शौर्यपथ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

हमारा शौर्य

हमारे बारे मे

whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
 
CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
CONTECT NO.  -  8962936808
EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)