July 27, 2026
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    प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों पर गिर सकती है गाज..... Featured

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    मामला स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठों के रहते कनिष्ठों को बना दिया था प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
    मामले की गंभीरता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग हुआ सख्त

    दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग नेआठ से अधिक लोगों को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने सामान्य प्रशासन को पत्र लिखकर जिलों में योग्य और वरिष्ठतम जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना करने की मांग किया गया था, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गत 25 फरवरी को अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रकरण पर परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने और की गई कार्यवाही की जानकारी आवेदक यानि क्रिष्टोफर पॉल को देने का निर्देश दिया है लेकिन शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। इसके पश्चात पुन: सामान्य प्रशासन ने गत 3 अप्रैल को प्रमुख सचिव छग शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इस संबंध ने स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है, इसको लेकर पुन: सामान्य प्रशासन ने अभी इसी 18 मई को पत्र जारी कर की गई कार्यवाही से शिकायत कर्ता छत्तीसगढ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल को अवगत कराने को निर्देशित किया गया है।
    क्या कहता है नियम
    सामान्य प्रशासन के स्थायी निर्देश 14 अगस्त 2011 के अनुसार वरिष्ठ के रहते कनिष्ठ को चालू कार्यभार नहीं सौंपा जाना है और छग स्कूल सेवा ;शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्गद्ध भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के पद उप संचालक संवर्ग प्राचार्य प्रथम श्रेणी के समकक्ष अधिकारी को ही पदस्थ किये जाने का प्रावधान है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ कर दिया गया है, जबकि इन अधिकारियों से वरिष्ठतम अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है।

    वर्सन: क्रिष्टोफर पॉल प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ पैरेंट्स एसोसियेशन
    यदि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों को हटाकर नियमानुसार पदस्थापना नहीं किया जाता है तो हम अब इस मामले में कोर्ट मे याचिका दायर करेंगे।

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