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कवर्धा /शौर्यपथ/
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग, कवर्धा के पत्र के माध्यम से रायपुर-कवर्धा-जबलपुर मार्ग के किलोमीटर 244/10 सकरी नदी में नवीन पुल का कार्य पूर्ण कराए जाने तथा पहुंच मार्ग में व्यपवर्तित मार्ग वाले भाग में रिटेनिंग वॉल का कार्य शेष है, जिसे पूरा करने करने के लिए एक माह के लिए वर्तमान मार्ग को बंद किये जाने तथा आवागमन को अन्य मार्ग में परिवर्तित कर यातायात सुचारू रखने हेतु अनुमति प्रदाय किया है।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार रायपुर-कवर्धा-जबलपुर मार्ग के किलोमीटर 244/10 के सकरी नदी पर पहुंॅच मार्ग में व्यपवर्तित मार्ग वाले भाग में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य आवश्यक है। रायपुर-कवर्धा-जबलपुर मार्ग के किलोमीटर 244/10 के सकरी नदी पर वि़द्यमान को प्रतिबंधित किये जाने एवं वाहनों को वैकल्पिक मार्गां की ओर परिवर्तित करने के लिए शर्तां का पालन करते हुए अनुमति प्रदान किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार परिवर्तित मार्ग रायपुर-कवर्धा-जबलपुर मार्ग में यातायात दबाव के अनुरूप एवं सुरक्षा उपयों के मापदण्ड अनुसार हो। परिवर्तित मार्ग की जानकारी के लिए परिवर्तित किये जाने वाले स्थानों पर पर्याप्त सूचना बोर्ड एवं वाहनों के डायवर्सन के लिए पर्याप्त रूप से कर्मचारी अवश्य लगाया जावे। मार्ग परिवर्तित करने वाले स्थानों पर पर्याप्त प्रकाष की व्यवस्था हो। मार्ग प्रतिबंधित होने एवं परिवर्तित मार्गां की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जावे । यह अनुमति दिनांक 11 अप्रैल 2022 से एक माह तक के लिए दिया जाता है। शर्तां का पालन नहीं करने पर अनुमति निरस्त मानी जाएगी। उपरोक्त शर्तां के अधीन छत्तीगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने रायपुर-कवर्धा-जबलपुर मार्ग के कि.मी. 244/10 सकरी नदी पर पहुंच मार्ग में व्यपर्तित मार्ग वाले भाग में रिटेनिंग वॉल का का निर्माण कार्य कराए जाने के दृष्टिकोण से विद्यमान मार्ग को प्रतिबंधित करते हुए रायपुर से जबलपुर जाने वाली भारी वाहनों को बेमेतरा-नवागढ़-फास्टरपुर-प्रतापपुर बोड़ला-जबलपुर मार्ग से एवं राजनांदगांव, दुर्ग से जबलपुर की ओर जाने वाली भारी वाहनों को गण्डई-नर्मदा- साल्हेवारा-साल्हेटेकरी-बैहर-जबलपुर मार्ग से तथा हल्के एवं सवारी वाहनों को बस स्टैण्ड, सिग्नल चौक-अम्बेडकर चौक से समनापुर पुल मार्ग-होली क्रास स्कूल से परिवर्तित किये जाने की अनुमति दी है।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
