January 26, 2026
Hindi Hindi

लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर मोहला के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू ।

  • Ad Content 1

मोहला/शौर्यपथ/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर मुख्यालय मोहला के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

    जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर मुख्यालय मोहला में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति झुण्ड में एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगा। इसी प्रकार कलेक्टर कार्यालय परिसर मुख्यालय मोहला में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक या धारदार हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसी तरह कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्तियों द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा, ना ही आपत्तिजनक नारेबाजी की जा सकेगी और ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित कर सकेगा, ना ही चस्पा कर सकेगा। ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर सकेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था अथवा लंगड़ा पन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। 

    यह आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अति आवश्यक होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल 5 अक्टूबर से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर मुख्यालय मोहला में प्रभावशील रहेगा।

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

हमारा शौर्य

हमारे बारे मे

whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
 
CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
CONTECT NO.  -  8962936808
EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)