
CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
मुंगेली /शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। जारी आदेश मंे कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएँ 01 मार्च से प्रारंभ हो रही है। क्षेत्र में वैवाहिक कार्य, जुलूस, आमसभा रैली प्रचार माध्यमों आदि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के सड़क, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकर, डी.जे. के माध्यम से ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन कार्य बाधित होता है। लाउडस्पीकर पर अबाध रूप से किए जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों के तहत मुंगेली जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों-बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी प्रतिबंधित रहेगा। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाएं। इसी प्रकार इनमें 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी प्रकार के साउंड एम्प्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सशर्त अनुमति के तहत लाऊडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाना से 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथवा इनमें से जो कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए। लाऊडस्पीकर एवं माईक सेट का उपयोग सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति बिना नहीं किया जाएगा। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली एवं मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां उपरोक्त मुख्यालय ना हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की सशर्त लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी, इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों एवं प्रचलित प्रावधानों जनसुविधाओं एवं लोकशांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करते हुए सशर्त लिखित अनुमति देंगे। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णतः बाधित रहेगा। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और उपरोक्त वर्णित परीक्षा समाप्ति तक सम्पूर्ण मुंगेली जिले में प्रभावशील रहेगा।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.