CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
राजनांदगांव/शौर्यपथ/ आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकी चिखली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की है।
चिखली चौकी प्रभारी संजय बारेठ से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव मे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले मे अवैध शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाष, और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है l रविवार को चौकी चिखली पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि ग्राम गठुला के हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी खुमेश मोटघरे (25) निवासी ग्राम बरगाही को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3600 मिलीलीटर जम्मू स्पेशल व्हीस्की शराब और 260 रुपये की बिक्री रकम जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पुलिस ने अशांति फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रेम गायकवाड़ (20) निवासी गौरीनगर, धर्मेन्द्र तलकई उर्फ कौषल (23) निवासी स्टेशनपारा एवं चमन यादव (21) निवासी भेड़ीकला को अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया साथ ही छबिलाल सोनवानी (30) और नंदलाल यादव (26) को भी परिवारिक विवाद के चलते शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इस अभियान में चौकी प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि शत्रुहन टंडन, प्र.आर. अरुण कुमार नेताम, संतोष मिश्रा, सुरेन्द्र रामटेके, अंजीत नेताम, समारूराम सर्पा, म.प्र.आर. वंदना पटले, धनसिर भुआर्य, आर. मनोज जैन, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, तामेश्वर भुआर्य और म.आर. सुल्ताना बेगम समेत अन्य स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पुलिस ने बताया कि आगामी चुनावों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.