
CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
महासमुंद /शौर्यपथ /महासमुंद तहसील के ग्राम तुमाडबरी में बिना अनुमति के बाडी में बोरवेल खुदाई करते एक बोरवेल वाहन एवं एक स्पोर्ट वाहन को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम हरिशंकर पैंकरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बोरवेल वाहन क्रमांक सीजी04पीजे 2316 एवं सपोर्ट वाहन सीजी 04 एम जेड 0649 को जब्त किया गया।
तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम तुमाडबरी के खेमाराम साहू के बाडी में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू एवं नायब तहसीलदार मोहित अमिला की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया।इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कर महासमुंद थाने में वाहनों को सुपुर्द किया गया।
गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना वर्तमान में कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.