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मनेंद्रगढ़/शौर्यपथ /
कोल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के महाप्रबंधक रमेश चंद्र महापात्र को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के निदेशक (तकनीकी) पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन और सीपीएसई (CPSE) की अनुसूची ‘बी’ के प्रावधानों के तहत की गई है।
महापात्र का वेतनमान ₹1,60,000 से ₹2,90,000 तय किया गया है। वे अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मई 2029 तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।
प्रारंभिक समीक्षा: कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगी, जिसके आधार पर आगे का कार्यकाल तय होगा।
अनुबंध आधारित नियुक्ति: यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। सरकार चाहे तो तीन महीने का नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर सकती है।
नियुक्ति अस्वीकार करने पर रोक: यदि महापात्र कार्यभार ग्रहण नहीं करते, तो नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष तक किसी भी सीपीएसई के बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह रोक ईसीएल को छोड़कर सभी सीपीएसई पर लागू होगी।
वेतन व अन्य नियम: अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) प्राप्त होने के बाद नियुक्ति की विस्तृत शर्तें जारी की जाएंगी।
महापात्र को कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी रिपोर्ट एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी सूचना कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।
एसईसीएल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में रमेश चंद्र महापात्र की नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित याचिका संख्या 10800/2019 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
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