August 08, 2026
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    शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना: अब तक 2589 प्रकरणों में 39.90 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान

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    रायपुर /शौर्यपथ/

    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है। राज्य में योजना के अंतर्गत 05 अगस्त 2020 से माह सितम्बर तक 2 हजार 589 प्रकरणों में 38 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि का भुगतान किए जा चुके हैं।

    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है। राज्य में योजना के अंतर्गत 05 अगस्त 2020 से माह सितम्बर तक 2 हजार 589 प्रकरणों में 38 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि का भुगतान किए जा चुके हैं। 

    इसके तहत स्वीकृत प्रकरणों में वन मंडलवार बीजापुर अंतर्गत 148 प्रकरणों 02 करोड़ 39 लाख रूपए, सुकमा के 18 प्रकरणों में 31 लाख 20 हजार, दंतेवाड़ा के 63 प्रकरणों में एक करोड़ 09 लाख 70 हजार रूपए तथा जगदलपुर के 13 प्रकरणों में 25 लाख 35 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह पश्चिम भानूप्रतापुर के 79 प्रकरणों में 96 लाख 80 हजार रूपए, पूर्व भानूप्रतापुर के 170 प्रकरणों में 02 करोड़ 48 लाख 60 हजार रूपए, कोण्डागांव के 21 प्रकरणों में 28 लाख 85 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। 

    वन मंडलवार नारायणपुर के 39 प्रकरणों में 61 लाख रूपए, कांकेर के 212 प्रकरणों में 02 करोड़ 94 लाख 75 हजार रूपए, केशकाल के 22 प्रकरणों में 32 लाख 10 हजार रूपए तथा मरवाही के 12 प्रकरणों में 20 लाख 60 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। बिलासपुर के 42 प्रकरणों में 48 लाख 60 हजार रूपए, कोरबा के 108 प्रकरणों में एक करोड़ 74 लाख 40 हजार रूपए, कटघोरा के 56 प्रकरणों में 86 लाख 45 हजार रूपए, रायगढ़ के 178 प्रकरणों में 02 करोड़ 78 लाख 15 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसके अलावा धरमजयगढ़ के 102 प्रकरणों में 01 करोड़ 62 लाख 10 हजार रूपए, जांजगीर-चांपा के 32 प्रकरणों में 55 लाख 50 हजार रूपए, खैरागढ़ के 51 प्रकरणों में 70 लाख रूपए तथा राजनांदगांव के 164 प्रकरणों में 02 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। 

    इसी तरह वन मंडलवार बालोद के 61 प्रकरणों में 90 लाख 90 हजार रूपए, कवर्धा के 35 प्रकरणों में 53 लाख 30 हजार रूपए, धमतरी के 110 प्रकरणों में 01 करोड़ 35 लाख 45 हजार रूपए तथा गरियाबंद के 251 प्रकरणों में 03 करोड़ 40 लाख 30 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। महासमुंद के 251 प्रकरणों में 03 करोड़ 85 लाख 55 हजार रूपए, बलौदाबाजार के 30 प्रकरणों में 46 लाख 40 हजार रूपए, सरगुजा के 42 प्रकरणों में 79 लाख 50 हजार रूपए तथा सूरजपुर के 57 प्रकरणों में 01 करोड़ 6 लाख 35 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसके अलावा बलरामपुर के 115 प्रकरणों में 02 करोड़ 3 लाख 65 हजार रूपए, कोरिया के 32 प्रकरणों में 48 लाख 50 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ के 33 प्रकरणों में 58 लाख 10 हजार रूपए तथा जशपुर नगर के 42 प्रकरणों में 62 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। 

    गौरतलब है कि राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है। 

    इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

     

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