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स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया 02 से 05 सितम्बर तक
रायपुर/शौर्यपथ / निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत रिक्त सीटों पर तृतीय चरण की लॉटरी 31 अगस्त एवं 01 सितम्बर को निकाली जाएगी। लॉटरी से आबंटन के बाद स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया 02 सितम्बर से 05 सितम्बर तक होगी।
गौरतलब है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्तमान में वर्ष 2023-24 में प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रक्रिया के तहत क्रमशः दो चरणों मंे लॉटरी की प्रक्रिया की गई है, परन्तु दो चरणों की लॉटरी के उपरंात भी निजी विद्यालयोें में सीट रिक्त रह गई है। पालकों एवं विभिन्न माध्यमों से इन रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रति चरण की लॉटरी किए जाने के संबंध मंे अनुरोध किया जा रहा है। ऐसी रिक्त सीटों को भरने के लिए नवीन आवेदन न लेते हुए शेष बचे आवेदनों पर तृतीय चरण की लॉटरी करने का निर्णय लिया गया है।
संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा को अपने अधीनस्थ जिलों में संबंधितों को इस जानकारी से अवगत कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तृतीय चरण की लॉटरी पूर्व यदि पोर्टल, पालकों, आवेदनों, सीटों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उच्च कार्यालय को ई-मेल पता This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर अवगत कराए। स्मरण रहे, लॉटरी उपरांत प्राप्त पत्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः तृतीय चरण की लॉटरी के लिए जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
