CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की दी जानकारी
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी सतत अद्यतीकरण में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे-रैंप, पेयजल, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं कोविड-19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।
बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.