November 22, 2024
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आज से सैलून और पान ठेला खोलने की दी अनुमति सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए निर्देश

नाई की सेवा लेने के लिए खुद ही लाना होगा टावेल

रायपुर /शौर्यपथ

जिला कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नया आदेश जारी कर कहा कि मंगलवार से रायपुर जिले में सैलून और पान ठेला खुलेंगे। आदेश में साफ लिखा है कि पान ठेले में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटका, गुड़ाखू का उपभोग व उपयोग सार्वजानिक स्थान पान ठेला पर किए जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जाएगा।

यह दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। अहम बात यह है कि नाई की सेवा लेने के लिए टावेल खुद ही लाना होगा। रायपुर जिले में नाई दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर मंगलवार से खुलेंगे लेकिन वे हर ग्राहक का रिकॉर्ड रखना होगा। हालांकि अभी स्पा सेंटर ओ को अनुमति नहीं दी गई है।

सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए निर्देश
सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए निर्देश* यहां आने वाले ग्राहकों प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर का ब्यौरा अनिवार्यता रखा जाएगा।* कंगी, ब्रश और कैंची को सैनिटाइज करना होगा।* सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन- पानी की व्यवस्था करनी होगी।*

दुकान में मास्क लगाना अनिवार्य, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए दुकान में कुर्सी से नहीं दी जाएगी।* संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक समस्त विज्ञापन लगाना अनिवार्य होगा।* किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्तियों पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।*



डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा। पान दुकान में यह गाइडलाइन* सैनिटाइजर वह हाथ धोने के लिए सावन पानी की व्यवस्था करनी होगी।* पान दुकान में बिकने वाले उत्पाद बेचने की अनुमति। सार्वजनिक स्थान पर उपभोग करने की मनाही।* कोरोना बचाव की जानकारी लगाना अनिवार्य।*

दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य।बस ऑटो टैक्सी पर संचालक पर जारी पर रोकसार्वजनिक यात्री बस और टैक्सी और ऑटो के संचालन पर आगामी आदेश तक रोक जारी रहेगा। इन का परिचालन करने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों और अति आवश्यक सेवा वालों को दी जाएगी।

सराफा , इलेक्ट्रॉनिक्स व शॉपिंग कंपलेक्स आज से खुलेंगे
शहर के सराफा दुकान और सभी शॉपिंग कंपलेक्स 40 फीसदी दुकानों के साथ खुले रहेंगे। शॉपिंग करने मंगलवार से शुक्रवार का दिन तय किया गया है। मॉल को खोलने की अनुमति भी प्रशासन ने नहीं दी है।यह दुकाने खुलेंगेटीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप: मंगलवार और गुरुवार शाम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक।

ज्वेलर्स: मंगलवार, शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक।जनरल स्टोर, मनिहारी, अगरबत्ती, स्पोर्ट्स खिलौने की दुकान और टेलर: मंगलवार और गुरुवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक.

 

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