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31 अक्टूबर तक कराना होगा पोर्टल पर पंजीयन
मोहला/शौर्यपथ / राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन देने और लागत में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और आधुनिक तकनीकों में निवेश के लिए यह योजना किसानों के लिए संबल बनेगी।
योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का एवं लघु धान्य फसलें जैसे कोदो, कुटकी, रागी आदिद्ध लेने वाले किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, वे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कर धान की खेती की थी और सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर विक्रय किया था, यदि वे इस बार उसी रकबे में धान के स्थान पर अन्य फसलें लेते हैं, तो उन्हें 11 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि मिलेगी।
इसी तरह, खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान कॉमन पर 731 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 15 हजार 351 प्रति एकड़ और धान ग्रेड-ए, पर 111 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 14, हजार 931 प्रति एकड़ की सहायता राशि मिलेगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल व फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक में 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। किसान सहकारी समितियों के माध्यम से नवीन पंजीयन या पुराने पंजीयन में सुधार करा सकते हैं।
पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि किसान ने पूर्व में पंजीयन कराया हो, धान की खेती की हो, समर्थन मूल्य पर विक्रय किया हो और वर्तमान में गैर-धान फसलों का पंजीयन कराया हो। ट्रस्ट, कंपनियांए शैक्षणिक संस्थान एवं सरकारी संगठन इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
कृषकगण योजना संबंधी अधिक जानकारी हेतु अपने क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी या निकटतम सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।
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