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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम में प्रावधानित नियमों के तहत
जिला शिक्षा अधिकारी से अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने के मद्देनजर
धमतरी / शौर्यपथ / कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने धमतरी के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संजीव कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नगरी नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। दरअसल एक फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। महिला जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्वक व्यवहार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल है, इसके मद्देनजर कलेक्टर ने उक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
