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नई दिल्ली । शौर्यपथ । सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के तंग राजू सुपैय्या को बुधवार को फांसी की सजा देगी मंत्रालय ने बताया कि सिंगापुर में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह सजा सुनाई गई और इस पर अमल में लाया गया ।
बता दें कि भारतीय मूल के एक 46 वर्षीय व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में सिंगापुर में बुधवार को फांसी दे दी गई। तस्कर को फांसी देने के आदेश का उसके परिवारीजनों के साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। अदालत द्वारा सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज किए जाने के एक दिन बाद तंगाराजू सुप्पैया को चांगी जेल में बुधवार सुबह-सुबह फांसी दे दी गई।
वही फांसी के बाद तंगराजू की बहन लीलावती सुप्पैया ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। यह छह महीने में सिंगापुर की पहली फांसी थी।
मामले में सिंगापुर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन के ब्लॉग पोस्ट पर अपनी प्रतिकिया दी। ब्रैनसन ने अपने पोस्ट में कहा था कि क्यों तंगराजु सुपैय्या को फांसी नहीं दी जानी चाहिए? सुप्पैया की सजा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में सिंगापुर कल एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी देने जा रहा है।
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