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दुर्ग / शौर्यपथ / शहर में बीते दिन श्री शिवम् माल दुर्ग में कोरोना संक्रमित आधा दर्ज़न से ज्यादा संक्रमित कर्मचारी मिले जिसके बाद भी श्री शिवम् के संचालको द्वारा शासन के नियमो की धज्जी उड़ाते हुए मॉल के अन्दर 4 - 5 लोगो के रहने की व्यवस्था कर राखी थी जबकि शासन के नियमो के अनुसार माल को कन्तेंमेंट घोषित कर आवाजाही पूर्ण बंद रखने के निर्देश है इस बारे में दुर्ग जिला प्रेस क्लब के सदस्यों को सुचना मिलते ही सर्वप्रथम माल की वास्तु स्थिति देखि जिसमे सुचना सही पायी गयी तातुप्रांत इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि मरीज मिलने के बाद बिल्डिंग को कन्टेनमेंट घोषित किया जाना है जिसकी जवाब्वाब्दारी निगम प्रशासन की होती है . इस बारे में जब दुर्ग निगम आयुक्त से चर्चा की गयी तो उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए निगम अमला को बाज़ार प्रभारी दुर्गेश गुप्ता के नेत्रित्व में भेज कर श्री शिवम माल के संचालक अजय भट्टर को मौके पर बुलाया गया और जुर्माना की कार्यवाही की गयी इस मुहीम में दुर्ग जिला प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए आयुक्त ने कहा कि जानकारी मिलते ही कार्यवाही की जाएगी .
नगर पालिक निगम दुर्ग का अमला आज नगर निगम सीमा क्षेत्र में लाॅकडाउन के नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुये 47 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही कर 22,460 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन का पालन करने निर्देश दिये गये। स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल, मेनसिंग मंडावी, राजेन्द्र सराटे, थान सिंग यादव सहित पूरी टीम शहर के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जनता को अर्लट किया और जुर्माने की कार्यवाही की ।
उल्लेखनी है कि राज्य शासन के निर्देश पर दुर्ग शहर में लाॅकडाउन का आज पांचवा दिन है । जिला प्रशासन और निगम प्रशासन द्वारा बार-बार अनुरोध अपील करने के बाद भी आम नागरिक लाॅकडाउन का पालन नहीं कर रहें। इस संबंध में जागरुक जनता व मिडिया की सूचना पर निगम स्वास्थ्य विभाग अमला द्वारा श्रीशिवम माॅल का निरीक्षण किया गया। माॅल में रेसीडंसियल आवाजी चालू रखा गया था जबकि यहाॅ कोरोना पाॅजिटिव वर्कर मिलने के बाद माॅल को बंद कर दिया गया है। परन्तु उसका रेसीडेंसियल उपयोग किया जा रहा था जिसके कारण आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार संचालक पर 10000 रु0 जुर्माना किया गया। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय परिसर में ज्ञानी केटिंन संचालित किया जा रहा है जिन्हें 3000 रु0, वहीं निगम से निर्मित रैन बसेरा में शीलू देवी साहू द्वारा चाय नाश्ता का स्टाल चलाया जा रहा था जिसे 2000 रु0 जुर्माना किया गया। इसी प्रकार निगम सीमा क्षेत्र के इंदिरा मार्केट, अग्रसेन चैक, चंडी मंदिर चैक आदि जगहों पर 39 लोगांे द्वारा मास्क नहीं लगाये मिले जिनसे 50 रु0 से 100 रु0 जुर्माना लगाया । बाजार क्षेत्रों में निर्धारित समय से अधिक समय पर व्यवसाय करने वाले चार लोगों से 500 से 3000 रु0 तक जुर्माना लिये गये। निगम आयुक्त श्री बर्मन ने आम नागरिकों से अपील कर कहा कि दुर्ग जिला और शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुये पूर्ण लाॅकडाउन का पालन अवश्य करें। बिना काम के घर से बाहन न निकलें, मास्क और सेनिटाईजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। उन्होनें कहा कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ना ही संक्रमण का सही ईलाज हैं। अतः नगर निगम को सहयोग प्रदान करें, स्वच्छत रहें सुरक्षित रहें।
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