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कुटरचित दस्तावेज से निगम में पाई पदोन्नति, अपराध दर्ज किन्तु निगम प्रशासन अब भी मौन
रैन बसेरा , महाशिव रात्रि पार्किंग अवैध वसूली , बाज़ार अधिकारी की निष्क्रियता या रिश्वतखोरी का नतीजा ?
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिक निगम में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके है किन्तु अधिकारी वर्ग द्वारा मामले पार मौन रहना कही ना कही अधिकारियों की नाकाबिलियत की ओर इशारा कार रहा है . अब तो निगम के जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता और निगम कर्मचारियों में भी यह चर्चा जोरो पर है कि अधिकारी वर्ग या तो नाकाबिल है या फिर रिश्वत के बोझ तले दबे हुए है .बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के अवैध सञ्चालन से यह तो स्पष्ट हो गया कि बाजार अधिकारी मामले पर कार्यवाही के पक्ष में नजर नहीं आ रहे है इसके कई मायने निकाले जा रहे है या तो अधिकारी नाकाबिल है या फिर रिश्वत के बोझ तले इतने दब गए है कि कार्यवाही और पद की गरिमा के आगे रिश्वत का वजन ज्यादा हो गया . इसी तरह महाशिवरात्रि मेला पार्किंग का ठेका जिस संस्था / व्यक्ति को दिया गया उनके द्वारा पुरे शहर को जो मेला स्थल वाहन लेकर गए थे दुगने तिगुने की रकम की वसूली की गई पुरी जानकारी होने के बावजूद सिर्फ नोटिस देकर मामले को बाजार विभाग द्वारा रफा किये जाने की सुचना मिल रही है या फिर कार्यवाही के नाम पर लिपापोती की जा रही है जिस तरह कांग्रेस नेत्री सरस्वती साहू ( खुशबु साहू ) जो पूर्व विधायक अरुण वोरा खेमे से है के द्वारा अवैधानिक तरीके से रैन बसेरा का सञ्चालन किया जा रहा है और आम जनता से तय राशि से अधिक राशि वसूली जा रही है किन्तु मामले की सम्पूर्ण जानकारी के बावजूद बाजार अधिकारी का मौन रहना निष्क्रियता / नाकाबिलियत / रिश्वतखोरी की ओर इशारा कार रहा है जो कि निष्पक्ष जांच का विषय है .
अब एक नया मामला सामने आया जिसमे फर्जी मार्क शीट के ज़रिये निगम कर्मचारी प्रमोशन लेकर ठंके की चोट पर निगम में कार्य कार रहा है और जिसकी जानकारी निगम आयुक्त लोकेस चंद्राकर को होने के बावजूद भी कार्यवाही का ना होना निगम प्रशासन के अधिकारियों की कार्य प्रणाली की ओर इशारा कर रहा है . बता दे कि फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज व स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर नगर पालिका निगम दुर्ग में फर्जी दस्तावेज पेश कर पदोन्नति पाने वाले आरोपी के खिलाफ पदमनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रार्थी नगर निगम के राजू लाल चंद्राकार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम दुर्ग के कर्मचारी आरोपी भूपत सिंह भारद्वाज पिता राघव सिंह भारद्वाज वर्ष 2008 से भृत्य के पद पर कार्यरत है। उसके द्वारा विभागीय पदोन्नति प्राप्त करने के लालच में 12वीं हायर सेकंडरी उत्तीर्ण होने का छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर से द्वितीय अवसर परीक्षा की अंकसूची दी गई थी। इस कुटरचित दस्तावेज के आधार पर आरोपी ने 22 मार्च 2018 को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर लिया था। जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त होने पर आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग को 6 सितंबर 2018 को लिखित शिकायत की गई थी। जांच के बाद उक्त प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था।
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