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रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसी पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी श्रीमती सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क करने का आदेश प्राप्त किया है [प्रेस विज्ञप्ति]. यह कार्रवाई राज्य में किसी लोकसेवक के विरुद्ध EOW द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की का पहला मामला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
विस्तार से मामला:
EOW ने अपराध क्रमांक-22/2024 के तहत श्रीमती सौम्या चौरसिया के विरुद्ध जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि उन्होंने बेनामी नामों से ये संपत्तियां अर्जित की थीं. माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने EOW द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, दिनांक 22.09.2025 को इन 16 अचल संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया [प्रेस विज्ञप्ति].
पृष्ठभूमि और संलग्नता:
श्रीमती सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है. प्रारंभिक जांच में लगभग 47 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्तियों को उनके करीबी रिश्तेदारों, जैसे सौरभ मोदी और अनुराग चौरसिया, के नाम पर खरीदे जाने के सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति]. यह भी सामने आया कि इन संपत्तियों को कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया था [प्रेस विज्ञप्ति].
ED की पूर्व कार्रवाई:
इसी मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पहले ही लगभग 39 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका था. शेष बची 16 अचल संपत्तियों को लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किए जाने के पुख्ता सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति].
महत्व और आगामी कदम:
EOW की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भी अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जो शासन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और गति प्रदान करेगी
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