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दुर्ग / शौर्यपथ / शहरी क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए जारी किये जाने वाले भवन अनुज्ञा की वैधता अब दो साल की रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से भवन अनुज्ञा लेकर मकान निर्माण करने वालों को एक साल की अवधि पूरा होते ही नवीनीकरण कराने की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है।
नगर निगम अथवा नगर पालिका में जारी किए जाने वाले भवन अनुज्ञा की वैधता अब तक महज एक साल की थी। इस अवधि में मकान अधूरा रहने पर पुन: निश्चित शुल्क के साथ भवन अनुज्ञा का नवीनीकरण कराना आवश्यक था। लेकिन अब भवन अनुज्ञा की वैधता दो साल कर दी गई है। यह नियम आवासीय और व्यवसायिक दोनों तरह के भवन निर्माण ने लागू किया गया है। इससे भवन निर्माण कराने वालों को साल भर के भीतर अनुज्ञा की वैधता खत्म हो जाने तथा नवीनीकरण समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में कार्यवाही का भय खत्म हो गया है।
दरअसल नगर निगम व नगर पालिका अपने-अपने क्षेत्र में नियम कायदों के तहत आवासीय व व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु अनुज्ञा जारी करती है। इसके लिए जमीन से संबंधित दस्तावेज व नियम और शर्तों का पालन करते हुए बनाये गए भवन का नक्शा सहित आवेदन जमा करना पड़ता है। इस आवेदन के आधार पर विकास शुल्क, सहित निकाय से संबंधित टैक्स जमा कराने के बाद भवन निर्माण शुरू करने की अनुमति प्रदान की जारी है। इसे ही भवन अनुज्ञा कहा जाता है। अभी तक इसकी वैधता जारी दिनांक से पूरे एक साल तक की रहती थी। कई बार आर्थिक व अन्य दिक्कतों के चलते भवन का निर्माण साल भर के भीतर पूरा नहीं हो पाने से लोगों को फिर से निगम व पालिका जाकर भवन अनुज्ञा के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया की वजह से भी भवन निर्माण कार्य रोकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लगातार दो साल तक की वैधता के साथ भवन अनुज्ञा मिलने से लोगों को जल्दबाजी में निर्माण कराने की जरूरत नहीं पडऩे से गुणवत्ता के साथ काम पूरा हो सकेगा। वहीं दो साल के भीतर निर्माण कार्य किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाने पर भवन अनुज्ञा की वैधता का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा।
लॉक डाउन में हुई अधिक दिक्कत
कभवन अनुज्ञा लेकर निर्माण कराने वालो को कोरोनाकाल में ंअधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। अनेक लोगों को मार्च 2020 में निकायों से भवन अनुज्ञा जारी किया गया। लेकिन इसके साथ ह चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगने पर निर्माण कार्य बंद रहा। इससे अनुज्ञा के साल भर की वैधता समयावधि में निर्माण पूरा नहीं हो सका। इस स्थिति के चलते नवीनीकरण वाले आवेदनों की संख्या प्राय: भिलाई-दुर्ग के सभी निकायों में बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कोरोना काल में पेश आई दिक्कत को देखते हुए शासन स्तर पर भवन अनुज्ञा की वैधता को साल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से भविष्य में दूसरी तरह के दिक्कतों से निर्माण कार्य में होने वाली लेटलतीफी की स्थिति में भवन निर्माण करने वालों को राहत मिलेगा।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
