April 19, 2025
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रानी सेन को आर्थिक सहायता मिलने पर संकट से मिली राहत

उत्तर बस्तर कांकेर  / शौर्यपथ /  प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिलने से  श्रीराम नगर कांकेर निवासी श्रीमती रानी सेन के चेहरे पर नई मुस्कान आ गई है। असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत श्रम विभाग के माध्यम से उन्हें एक लाख रुपए की सहायता राशि मृतक की पत्नी के खाते में आॅनलाइन हस्तांतरित किया गया है।
श्रीमती रानी सेन बताती है कि उनके पति संतोष कुमार सेन मजदूरी करते थे, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनका निधन हो गया, ऐसे में परिवार का पूरा जिम्मा रानी सेन पर आ गया। पति के गुजर जाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण का जिम्मा उठाना एक अकेली महिला के लिए कष्टदायी होता है। पति के दिवंगत हो जाने के पश्चात् परिवार में दो बच्चों की देखरेख, उनकी पढ़ाई का खर्च और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी जब रानी पर आई तो उनका घबराना स्वभाविक था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए जीवन के इस कठिन समय का सामना करने लगी, घर के पालनकर्ता के नहीं रहने पर उनके परिवार के लिए आर्थिक संकट एक बड़ी दुविधा थी। छत्तीसगढ़ शासन की जनहितैशी योजनाओं के कारण रानी सेन और उनके परिवार को इस संकट से मुक्ति मिली। संतोष का श्रमिक पंजीयन होने के फलस्वरुप ही उनकी मृत्यु पश्चात् आश्रित परिवार को एक लाख रुपए की सहायता राशि मिलने में सुविधा हुई, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। रानी सेन ने बताया कि इस राशि से उनके परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में सहायता मिलेगी, वे इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में करेंगी और साथ ही घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिको की सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रूपए तथा दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 50 हजार रूप्ए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इसके पूर्व श्रम विभाग द्वारा संचालित विश्वकर्मा दुर्घटना योजना के तहत श्रमिकों की सामान्य मृत्यु पर मात्र 30 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

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