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दुर्ग / शौर्यपथ / कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवान एवं कैट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मंधान ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात कर भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र ट्रेड एवं कामर्स (प्रमोशन एवं फेमिनेशन) आर्डिनेस के संबंध में चर्चा कर छत्तीसगढ में कृषि उपज की सीधी बिक्री को राज्य में अनुमति देने हेतु ज्ञापन सौंपा ।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने रविन्द्र चैाबे को बताया कि भारत सरकार द्वारा ट्रेड एवं कामर्स (प्रमोशन एवं फेमिनेशन) के संबंध में एक आर्डिनेस 05.06.2020 को लाया गया है जिसके अंतगर्त कोई भी 'व्यापारीÓ जिनके पास आयकर अधिनियम- 1961 के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर ) है या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य दस्तावेज रखने वालों को किसानों अथवा व्यांपार क्षेत्र में अन्य व्यासपारियों के साथ राज्य एपीएमसी अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित आदिशक्ति किसानी उपज का व्यापार कर सकते हैं।
पारवानी ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के व्यापार से संबंधित है जैसे कि खाद्य पदार्थों, गेहूं, चावल या अन्य मोटे अनाज, दालें, खाद्य तिलहन, तेल, सब्जियां, फल, नट, मसाले, गन्ना और मुर्गी पालन, गोटर्री के उत्पाद सहित अनाज मछली और डेयरी अपने प्राकृतिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत है, मवेशियों के चारे सहित तेल, केक और अन्य संकेंद्रित, आदिशक्ति कच्चे कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट शामिल है। उपर्युक्त ऑर्डिनेंस के द्वारा केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश और देश के किसानों के हित फैसला लेते हुये, पूरे प्रदेश और देश को एक कृषि मंडी का दर्जा देकर किसानों को उनकी कृषि उपज स्थानीय कृषि उपज मंडी क्षेत्र में बेचने की बाध्यता से मुक्ति दी गयी है, 5 जून 2020 की अधिसूचना में किसानों को अपनी कृषि उपज पूरे प्रदेश और देश में कहीं भी व् किसी को भी अपने मनचाहे भाव में बेचने की आजादी दी गयी है, जिससे प्रदेश और देशभर में कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा कृषि उपज आाधारित व्यापार को भी काफी फायदा होंगा।
इस तरह के व्यापार हेतु किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समिति, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में पदोन्नत किसानों के समूह स्वचालित रूप से व्यापार क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
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