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नेशनल लोक अदालत हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली द्वारा 12 खण्डपीठ का गठन
विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण
मुंगेली / शौर्यपथ / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली द्वारा 12 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इनमें जिला जिला न्यायालय मुंगेली, तहसील न्यायालय लोरमी तथा राजस्व न्यायालय शामिल है। जहां लंबित प्रकरणों की निराकरण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सिन्हा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के कारण न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या अत्यधिक होने से उसका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से त्वरित, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कोरोना संक्रमण काल के कारण भीड़ से बचने व उसके रोकथाम हेतु लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु जिला न्यायालय मुंगेली के वी.सी. से लिंक स्थापित कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मयंक सोनी ने बताया कि लोक अदालत में प्रिटी ऑफेंस, धारा 188, 269 भा.द.सं. के प्रकरण वापसी हेतु श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजि० का विशेष खण्डपीठ गठित किया गया है। इस लोक अदालत के माध्यम से विद्युत, बैंक, नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों को प्री-लिटिगेशन के माध्यम से तथा न्यायालय में लंबित दीवानी, मोटर दुर्घटना, शमनीय अपराध, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सोनी ने नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों में संबंधितों को उपस्थित होने के लिए कहा है।
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