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राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आम सभा रैली एवं जुलूस का आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं रैली एवं जुलूस में किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उसका प्रदर्शन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध कर दिया है। इस प्रश्राधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत व जनसुनवाई किया जाना संंभव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 की कार्रवाई के संपन्न होते तक प्रभावशील रहेगी।
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