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राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यवसायिक संस्थानों के खुलने व बंद करने के निर्देश को आगामी आदेश पर्यन्त तक शिथिल कर दिया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद करने के लिए अब कोई समय-सीमा की बाध्यता नहीं होगी। पूर्व में व्यवसायिक संस्थानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कुछ आवश्यक शर्तों के साथ खोले जाने की छूट दी गई थी।
कलेक्टर वर्मा ने सभी प्रतिष्ठानों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी व्यवसायी व दुकानदार की होगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मॉस्क का उपयोग करने तथा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यवसायी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
