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5 वर्षों से मृतिका के घर काम कर रहा ड्रायवर ही निकला घटना का मास्टर माइन्ड
जगदलपुर/ शौर्यपथ/ अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बस्तर पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी एवं मोबाइल नम्बरों का विश्लेषण कर अर्चना घोष की मर्डर के आरोपियों को 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोबाइल, धन राशि एवं जेवरात जप्त किया है।
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 01-02 जनवरी की दरम्यानी रात मृतिका अर्चना घोष पति डॉ. वासुदेव राय निवासी अनुकुल देव वार्ड, करकापाल के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 03 जनवरी को प्रार्थी डॉ. वासुदेव राय द्वारा अपने पत्नी डॉ. अर्चना घोष की घर पर शव मिलने की सूचना पर अपराध क्र. 03/2025 धारा 103 (1) बी.एन.एस. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, आकाश श्रीश्रीमाल, प्रशिक्षु भापुसे. अधिकारी गगन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल एफएसएल की टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण कराकर सीसीटीवी एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया। दौरान विवेचना के परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के ड्रायवर रोहित कश्यप पिता पुरन कश्यप से पुछताछ करने पर 03 अन्य आरोपियों के साथ लूट की नियत से षड़यंत्र कर अपराध कारित करना स्वीकार किया। चारो आरोपियों 1. रोहित कश्यप निवासी- कुरन्दी बड़े पारा 2. जोसेफ कश्यप निवासी खड़गघाट, 3. नीलू बघेल निवासी -डोगाघाट जगदलपुर, 4. पप्पू बघेल निवासी डोगाघाट जगदलपुर से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि रोहित कश्यप द्वारा घटना से पूर्व मृतिका के घर 05 वर्षों से चालक का काम कर रहा था जिसकी वजह से आरोपी को मृतिका की आर्थिक सम्पन्नता एवं गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी थी। आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लूट करने की योजना तैयार की गई। 01 जनवरी रात्रि 03 आरोपी साथियों द्वारा आरोपी ड्रायवर के बताये अनुरूप घर में प्रवेश किया गया, इस दौरान घर में मौजुद मृतिका का मोबाइल, कुछ धन राशि एवं जेवरात की लुट करते समय मृतिका की हत्या कर दी गई। दिनांक 06 जनवरी को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 01 जोड़ी सोने की कनौटी, 03 जोड़ी चांदी की पायल, 07 जोड़ी बिछिया, 08 नग चांदी का पीन व टुकड़े, 01 नग चांदी का लॉकेट, 01 नग चांदी का सिंदूर दानी, 04 नग मोबाइल (मृतिका का मोबाइल सहित), 01 नग सीसीटीवी कैमरा, आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त 02 नग मो०सा० (हिरो होण्डा स्टनर, स्पलेंडर) एवं नगदी 36,500 रू. लगभग बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस मामले मे निरीक्षक-लीलाधर राठौर, गौरव तिवारी, शिवानंद सिंह, सुरेश जागड़े, तामेश्वर चौहान। उप निरीक्षक अरूण मरकाम, अमित सिदार, प्रमोद ठाकुर, सतिश श्रीवास्तव, सउनि- दिनेश उसेण्डी, परिमल दास, सुजाता डोरा, प्र.आर.- पवन श्रीवास्तव, नीतेश मेश्राम, चोवादास गेंदले, सुनील मनहर, रोहित मण्डावी, अनंत राम बघेल, उमेश चंदेल, क्षमा साहू, धनसिंग सोनवानी, आर.- प्रकाश नायक, गुप्तेश्वर, मानकु कोर्राम, युवराज सिंह, रवि ठाकुर, ललिता तारम, धनमति कश्यप, नकुल नरेटी, सोनू गौतम, हेमचंद मौर्य, गौतम सिन्हा, धर्मेन्द्र ठाकुर, रवि बघेल, भैरव सिन्हा, राजेश कश्यप, तिलोत्मा कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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