January 24, 2025
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कलेक्टर ने जारी किया जिले के समस्त विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश

   बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के समस्त विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर द्वारा जारी किए निर्देश में कहा गया है कि कार्यालय में समस्त अधिकारी-कर्मचारियों केे प्रतिदिन कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालयीन समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने अधीनस्थ कार्यालयों का सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं।
   कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय में सप्ताह के दो दिन प्रथम पाली में आम जनता से भेंट मुलाकात हेतु समय निर्धारित करने के निर्देश दिए है, जिसमें सोमवार के दिन को अनिवार्य रूप से करने को कहा है। समस्त कार्यालय प्रमुख सोमवार को पूरे दिन कार्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगें जिससे आम जन अपनी समस्या व मांग से अवगत करा सके। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की दो महिनों में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए हैं। जिसमें कार्यवाही विवरण जिला स्तर पर विभाग प्रमुख द्वारा संधारित की जाए। समस्त विभाग प्रमुख अपने विभागों के लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा है। जिसकी समीक्षा समय सीमा की बैठक में की जाएगी। समस्त विभाग प्रमुख सभी कार्यों के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक किए गये कार्यों का भुगतान ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को 20 जनवरी 2025 तक की जाए।  समस्त विभाग प्रमुख अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण के संबंध में तृतीय श्रेणी के पद उपलब्ध नहीं होने पर चतुर्थ श्रेणी पद की उपलब्धता के संबंध में आवेदक को पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग के बैंक खातों की एक सूची बनाने, निष्क्रिय खाता को तत्काल बंद कर जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह कैश बुक का मिलान 3 माह में कम से कम एक बार करने एवं अपने विभाग में संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन के योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से संपादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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