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March 11, 2026
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संपत्ति कुर्की के डर से दो फरार आरोपियों ने किया सरेंडर, मोहड़ अवैध रेत उत्खनन व फायरिंग मामले में भेजे गए जेल

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मृणेन्द्र चौबे

राजनांदगांव/शौर्यपथ /थाना बसंतपुर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और ग्रामीणों के साथ मारपीट तथा फायरिंग के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों ने अंततः न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। स्थायी गिरफ्तारी वारंट, उद्घोषणा की कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की आशंका के बाद दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 11 जून 2025 की शाम ग्राम मोहड़ नदी में अवैध रूप से रेत निकालने के लिए रैम्प बनाने हेतु जेसीबी मशीन पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलने पर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अवैध उत्खनन का विरोध किया। इसी दौरान एक कार में सवार 7-8 लोग वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी।

घटना के संबंध में थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 257/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 तथा खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। इस मामले में पहले ही नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा जा चुका है तथा उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले के दो अन्य आरोपी संजय सिंह निवासी भिण्ड (मध्यप्रदेश) और अमन बैसन्दर निवासी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) घटना के बाद से फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी। गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से उद्घोषणा की कार्रवाई कर आरोपियों के निवास स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए और भिण्ड, मुरैना व ग्वालियर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आरोपियों को 16 मार्च 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। पुलिस की लगातार कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की आशंका के चलते दोनों आरोपी 10 मार्च 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश हुए। न्यायालय के निर्देश पर उन्हें थाना बसंतपुर को सुपुर्द किया गया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

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