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जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की जाएगी। हाथ से मैला ढोने उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम- 2013, के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक भी साथ में आयोजित की जाएगी। समिति के सदस्य सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया है।
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