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जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम -2016 के तहत निःशक्त व्यक्तियों की पहचान, शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण तथा यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए जनपद पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर शिविर आयोजन के संबंध में निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिले में अब तक यूडीआईडी पंजीयन का कार्य 79 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी पंजीयन हेतु जिले के समस्त विकासखंड में यूडीआईडी पंजीयन शिविर 24 फरवरी से शुरू होगा। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग, सर्व शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य विभाग, जनपद एवं नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा।
शिविर के लिए तिथि निर्धारित -
शिविर के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार जनपद पंचायत डभरा में 24 फरवरी को डीपीआरसी भवन में और जनपद पंचायत मालखरौदा में 27 फरवरी को सद्भावना भवन में शिविर का आयोजन होगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत जैजैपुर के सद्भावना भवन में 3 मार्च को, जनपद पंचायत सक्ती के सामुदायिक भवन में 6 मार्च को, जनपद पंचायत बम्हनीडीह के कार्यालय भवन में 10 मार्च को, नवागढ़ के जनपद पंचायत भवन में 15 मार्च को, पामगढ़ जनपद पंचायत के सद्भावना भवन में 17 मार्च को, जनपद पंचायत अकलतरा के स्वर्गीय योगेंद्र सिंह स्मृति भवन में 22 मार्च को और बलौदा के जनपद पंचायत भवन में 24 मार्च को शिविर का आयोजन होगा।
प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और प्रमाण पत्रों का होगा नवीनीकरण -
शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला मेडिकल बोर्ड की टीम उपस्थित रहेगी। ऐसे दिव्यांग जिनके प्रमाण पत्र नहीं है उनके, प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। निःशक्तजनों को अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने कहा गया है।
यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन हेतु हितग्राहियों को लाने की दी गई जिम्मेदारी-
दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन हेतु सभी दिव्यांगजनों को मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय, जाति, निवास एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ उपस्थित कराने कहा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी पंजीयन हेतु शिविर स्थल तक लाने व सकुशल वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास को दी गई है। प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्र-छात्राओं को लाने व वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी खंड स्रोत समन्वयक को सौंपी गई है। 18 वर्ष से अधिक या ऐसे निःशक्तजन को स्कूल में दर्ज नहीं है उनको जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दिशा निर्देश में शिविर स्थल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित गांव के पंचायत सचिव को दी गई है।
शिविर का आयोजन-
कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी निर्देश का पालन करते हुए किया जाएगा। जिन दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनाया जा चुका है, उन्हें शिविर में लाने की आवश्यकता नही है। स्थानीय स्तर पर शिविर का अधिक से अधिक प्रचार करने कहा गया है। शिविर स्थल पर भोजन, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा।
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