July 28, 2026
Hindi Hindi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा:- राजेश पाण्डेय

    • rounak group

    आशीष तिवारी शौर्यपथ रायपुर
    जांजगीर/चाम्पा / आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को माननीय जगदम्बा राय, सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/ रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला चाम्पा थाना अंतर्गत ग्राम सिवनी का है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्री राजेश पाण्डेय, लोक अभियोजक ने पैरवी की।
    अभियोजन के अनुसार प्रार्थी डहरुराम देवांगन दिनांक 13.08.2019 को अपनी पत्नी गीताबाई एवं बड़े पुत्र दादूलाल के साथ सुबह 7 बजे अपने खेत मे काम करने चला गया गया था। घर मे उसकी 16 वर्षीय(मृतिका) अकेली थी। सुबह 11 बजे उसे खेत मे सूचना मिली कि उसके घर मे कोई घटना हो गयी है। तब वह अपने परिवार सहित घर आकर देखा तब उसकी पुत्री कु.हेमलता देवांगन की जली हुई लाश घर के आंगन में पड़ी थी। मृतिका की मृत्यु के तीन दिन बाद उसके पुत्र ईश्वर प्रसाद ने पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक सुबह 9 बजे जब वह कपड़ा दुकान से घर आया तो देखा कि पड़ोस के लड़का बैजू यादव उसके घर मे घुसा था। तब ईश्वर ने आरोपी बैजू यादव को गाली दिया और बोला कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो। तब आरोपी बैजू यादव ईश्वर को धक्का देकर भाग गया था। उसके बाद ईश्वर अपने कपड़ा दुकान चला गया था। उसके कुछ देर बाद बैजू को कोला तरफ से घर मे घुसते हुए और कुछ देर बाद कोला तरफ से ही भागते हुए सरोज राठौर की पत्नी देखी है।
    इसलिए प्रार्थी को स्पष्ट रूप से शंका हुई कि आरोपी बैजू यादव ही उसके घर के कोला तरफ से घर मे घुसा और उसकी पुत्री को मारकर और जलाकर कोला के पीछे तरफ से ही भाग गया। तब प्रार्थी डहरुराम देवांगन ने थाना चाम्पा में कु. हेमलता देवांगन की मृत्यु की सूचना दी। जिस पर अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना क्रमांक 61/ 2019 दर्ज किया गया। मृतिका के शव परीक्षण कराने हेतु बीडीएम अस्पताल चाम्पा को आवेदन प्रेषित किया गया। जहाँ से शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमे चिकित्सक ने मृतिका की मृत्यु मिट्टी तेल से जलने से श्वास अवरोध होने का अभिमत दिया।प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट के आधार पर चाम्पा थाने में अप०क० 306/19 के रूप में दर्ज कर विवेचना में लिया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया।
    गवाहों के न्यायालयीन कथन लेने के दौरान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 306 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित कराया कि आरोपी ने एक 16 वर्षीय लड़की को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है जिससे दुष्प्रेरित होकर मृतिका ने तुरंत ही अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जो अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। अतः आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जावे। जिसे माननीय सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय जांजगीर ने अवलोकन किया और पाया कि आरोपी ने एक 16 वर्षीय लड़की को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है जिससे दुष्प्रेरित होकर मृतिका ने तुरंत ही अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली है।
    अतः आरोपी बैजू यादव आत्मज दिलीप यादव 25 वर्ष साकिन रानी रोड सिवनी थाना चाम्पा जिला जांजगीर छत्तीसगढ़ को भा. द.वि. की धारा 306 के अपराध के लिए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही दिए जाने की अवस्था मे आरोपी को 1 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।

    Rate this item
    (0 votes)

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision