October 28, 2026
Hindi Hindi▼

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र भीतर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित जिले में साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद

    • doing of business

    बालोद / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने संशोधित-आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध मेें पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्ताें का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। कार्यालय के आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए आदेश जारी किया गया है। जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में संपूर्ण बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र भीतर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -
    सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगे। रेस्टारेंट, होटल, ढाबा में डायनिंग, टेक अवे एवं होम डिलीवरी प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक निर्धारित किया गया है।
    जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण बालोद जिले में साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। समस्त स्थलों, उद्यानों, मार्गों के आसपास की चैपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी शाम 06 बजे बंद होंगे। जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान शाम 06 बजे बंद होंगे। जिले के सभी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स सिनेमा-हाॅल, छबिगृह, जिम/स्वीमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समयसीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/ संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगें एवं उस क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
    यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से पन्द्रह दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानेदार उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत् भ्रमण करेंगें। सभी इंसीडेंट कमांडर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी निंयत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् दण्डनीय होंगे। इस आदेश के साथ-साथ कार्यालयीन आदेश दिनांक 24 मार्च 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत् संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 08 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

    Rate this item
    (0 votes)

    Latest from शौर्यपथ

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision